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Lucknow High Court News;

जिम्मेदार अफसरों की हाईकोर्ट ने मांगी डिटेल
हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई पर एलडीए वीसी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ने का आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने कहा है कि एलडीए वीसी उन अफसरों, कर्मचारियों पर कार्रवाई का ब्यौरा दें जो इसके लिए जिम्मेदार हैं. यदि जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है तो उसकी जानकारी भी उपलब्ध कराई जाए. साल 2016 में दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है.
एलडीए के अधिवक्ता ने स्वीकार किया कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स अवैध है. लिहाजा एलडीए ने उसे सील कर दिया था. लेकिन अवैध कब्जेदारों ने सील तोड़कर वहां निर्माण कार्य पूरा कर लिया. इस संबंध में गुडंबा थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है. हाईकोर्ट ने कहा कि 10 मई 2016 को सक्षम अधिकारी की ओर से ध्वस्तीकरण का आदेश दिया गया था. लेकिन उस आदेश पर अमल नहीं हुआ, उल्टा सील तोड़कर निर्माण किया गया. जिन अफसरों, कर्मचारियों पर इसे रोकने की जिम्मेदारी थी, वो क्या कर रहे थे.
हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया
इसके अलावा हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि संबंधित डीसीपी इस मामले के प्रतिवादी मोहम्मद अनवर सिद्दीकी और फारूक सिद्दीकी को नोटिस जारी करें. हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में यह स्पष्ट किया है कि इस याचिका को वापस लेने का कोई भी प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा.
Prashant Rai is a seasoned journalist with over seven years of extensive experience in the media industry. Having honed his skills at some of the most respected news outlets, including ETV Bharat, Amar Ujala, a…और पढ़ें
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