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समय रैना के शो में रणबीर अल्लाहबादिया के अश्लील कमेंट के बाद केंद्र सरकार भी एक्शन में है. सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अब OTT प्लेटफॉर्म्स को अश्लील कॉन्टेंट के खिलाफ सख्त हिदायत दी है. यहां पढ़ें सरकार के नए …और पढ़ें

अश्लील कॉन्टेंट पर सरकार सख्त, OTT को जारी की चेतावनी, जानें सारे नियम-कायदे

समय रैना के शो में रणबीर अल्लाहबादिया के अश्लील कमेंट को लेकर केंद्र सरकार भी एक्शन में है. (फाइल फोटो)

हाइलाइट्स

  • सरकार ने OTT प्लेटफॉर्म्स को अश्लील कंटेंट पर सख्त निर्देश दिए.
  • उम्र-आधारित कंटेंट क्लासिफिकेशन लागू करने पर जोर.
  • सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी को उल्लंघन पर तुरंत कार्रवाई करनी होगी.

कॉमेडियन समय रैना के ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ शो में रणबीर अल्लाहबादिया के अश्लील कमेंट को लेकर लोगों में खूब गुस्सा देखा जा रहा है. इस बीच केंद्र सरकार ने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म को सख्त निर्देश जारी किए हैं. सरकार ने सभी OTTs और सोशल मीडिया चैनलों को कॉन्टेंट के उम्र के हिसाब के क्लासिफिकेशन करने और स्व-नियमन (Self-Regulation) को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं.

सूचना मंत्रालय ने कहा कि उसे कुछ ओटीटी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अश्लील सामग्री प्रसारित किए जाने के बारे में सांसदों और वैधानिक संगठनों से शिकायतें मिली हैं. साथ ही, जन शिकायतें भी मिली हैं. मंत्रालय ने कहा, ‘इन बातों के मद्देनजर यह सलाह दी जाती है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म कंटेंट प्रसारित करते समय, कानूनों के विभिन्न प्रावधानों और आईटी नियम, 2021 के तहत निर्धारित आचार संहिता का पालन करें, जिसमें नैतिक संहिता के तहत निर्धारित सामग्री के आयु-आधारित वर्गीकरण का कड़ाई से पालन करना भी शामिल है.’

OTT प्लेटफॉर्म को क्या निर्देश
सूचना प्रसारण मंत्रालय की यह एडवायजरी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिखाए जाने वाले कंटेंट को रेग्युलेट करने के सुझाव के मद्देनजर जारी किया गया है. एडवायजरी के अनुसार, OTT प्लेटफार्म्स को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे किसी भी अवैध या प्रतिबंधित सामग्री का प्रसारण न करें.

  • ‘A’ रेटेड कंटेंट के लिए एक्सेस कंट्रोल लागू करने का निर्देश दिया गया है ताकि बच्चों को अनुचित सामग्री से बचाया जा सके.
  • उम्र-आधारित कंटेंट क्लासिफिकेशन को सख्ती से लागू करने के लिए कहा गया है.
  • प्लेटफार्म्स को सामग्री चयन में सतर्कता और विवेक अपनाने की सलाह दी गई है.

स्व-नियामक निकायों की भूमिका होगी अहम
सरकार ने OTT प्लेटफार्म्स के स्व-नियामक निकायों (Self-Regulatory Bodies) की भूमिका को भी अहम बताया है. इन निकायों को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है कि सभी प्लेटफार्म नैतिक संहिता (Code of Ethics) का सख्ती से पालन करें.

सरकार ने कहा कि स्व-नियामक निकायों को किसी भी उल्लंघन की स्थिति में तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए.

अश्लीलता और आपत्तिजनक कंटेंट पर सख्त कानून
मंत्रालय ने एडवाइजरी में अश्लील या पोर्नोग्राफिक सामग्री के प्रकाशन पर रोक लगाने वाले विभिन्न कानूनी प्रावधानों का भी जिक्र किया. अश्लीलता से संबंधित कानूनों में सख्ती के लिए ‘महिलाओं का अशिष्ट चित्रण (निषेध) अधिनियम, 1986, भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023, पॉक्सो एक्ट और “IT एक्ट, 2000” को लागू किया जाएगा.

सरकार ने OTT प्लेटफार्म्स से सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 के तहत लागू नैतिक संहिता और कानूनों का सख्ती से पालन करने को कहा है. इसके साथ ही चेतावनी दी है कि अगर वे OTT प्लेटफॉम्स इन नियमों का उल्लंघन करते हैं तो कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें.

  • उम्र-आधारित कंटेंट क्लासिफिकेशन को लागू करने पर विशेष जोर दिया गया है.
  • OTT प्लेटफार्म्स के स्व-नियामक निकायों से भी सक्रिय कार्रवाई करने की अपील की गई है.

सरकार के इस कदम को डिजिटल प्लेटफार्म्स पर कंटेंट को अधिक जिम्मेदारी से प्रसारित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है.

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