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अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो ये खबर आपके लिए है. सरकार ने ई-कॉमर्स कंपनियों को चेतावनी दी है कि वे कुछ खास सामान न बेचें, क्योंकि ये देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है. 

ई-कॉमर्स कंपनियों ने बेचा ये सामान तो खाट खड़ी कर देगी सरकार, सीधे देश की सुरक्षा से जुड़ा है मामला

वॉकी टॉकी को ऑनलाइन बेचने को लेकर सरकार सख्‍त

नई दिल्ली. केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने ई-कॉमर्स मंचों पर वॉकी-टॉकी समेत रेडियो उपकरणों की अवैध बिक्री को रोकने के लिए शुक्रवार को व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए. नए दिशा-निर्देश का उद्देश्य उचित आवृत्ति प्रकटीकरण, लाइसेंसिंग जानकारी या उपकरण प्रकार अनुमोदन (ईटीए) के बिना की जा रही वॉकी-टॉकी की बिक्री की जांच करना है. ईटीए के बिना वॉकी-टॉकी की बिक्री करना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 का उल्लंघन है. दूरसंचार विभाग (डीओटी) और गृह मंत्रालय के साथ व्यापक अंतर-मंत्रालयी परामर्श के बाद दिशा-निर्देश तैयार किए गए. समन्वित दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए दोनों विभागों के प्रमुख विनियामक एवं सुरक्षा संबंधी विचारों को शामिल किया गया है. सीसीपीए ने बयान में कहा क‍ि यह पाया गया है कि ‘वायरलेस ऑपरेटिंग लाइसेंस’ की आवश्यकता या लागू कानूनों के अनुपालन के संबंध में अनिवार्य एवं स्पष्ट जानकारी के बिना ई-कॉमर्स मंचों पर वॉकी-टॉकी बेचे जा रहे हैं.

वॉकी टॉकी ड‍िवाइस को लेकर न‍ियम
वॉकी-टॉकी के लिए उत्पाद ‘लिस्टिंग’ (मंच पर पेश करने) में वर्तमान में यह निर्दिष्ट नहीं किया जाता कि उपकरण को संबंधित अधिकारियों से लाइसेंस की आवश्यकता है या नहीं. भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885, वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम 1933 और कम शक्ति, बहुत कम शक्ति वाले शॉर्ट रेंज रेडियो फ्रीक्वेंसी डिवाइस (लाइसेंसिंग आवश्यकता से छूट) नियम, 2018 के तहत आवृत्ति रेंज, लाइसेंसिंग दायित्वों जैसे महत्वपूर्ण विवरण अक्सर छोड़ दिए जाते हैं.

सीसीपीए ने कहा कि प्रकटीकरण का अभाव उपभोक्ताओं को यह विश्वास दिलाने में गुमराह करता है कि इन उपकरणों को आम जनता द्वारा स्वतंत्र रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है. नए दिशानिर्देशों में यह अनिवार्य किया गया है कि केवल अधिकृत एवं अनुपालक वॉकी-टॉकी उपकरण ही (जो अनुमत आवृत्तियों पर काम करते हों) ऑनलाइन मंच पर बिक्री के लिए उपलब्ध किए जाएं.

उत्पाद सूची में आवृत्ति रेंज एवं तकनीकी पैरामीटर निर्दिष्ट होने चाहिए. साथ ही उपकरण प्रकार अनुमोदन (ईटीए) के जरिये विनियामक अनुमोदन का प्रमाण शामिल होना चाहिए. ई-कॉमर्स संस्थाओं का उचित प्रक्रिया का पालन करना और विनियामक अनुपालन को सत्यापित करना आवश्यक है. सीसीपीए ने इससे पहले प्रमुख ‘डिजिटल मार्केटप्लेस’ को उचित फ्रीक्वेंसी प्रकटीकरण, लाइसेंसिंग जानकारी या ईटीए के बिना वॉकी-टॉकी बेचने के लिए उनके मंच पर मौजूद 16,970 उत्पाद के खिलाफ 13 नोटिस जारी किए थे. बयान में कहा गया है कि नए दिशा-निर्देशों की अधिसूचना के साथ-साथ ये मंच निरंतर निगरानी एवं जांच के अधीन रहेंगे.

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ई-कॉमर्स कंपनियों ने बेचा ये सामान तो खाट खड़ी कर देगी सरकार, सुरक्षा का सवाल

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