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एयरपोर्ट: फोन को लेकर रहें सावधान, 2 पैसेंजर हो चुके हैं अरेस्‍ट, कहीं आप भी..

Phone can cause trouble: यदि आप भी आने वाले दिनों में हवाई यात्रा पर जा रहे हैं तो जरा अपने मोबाइल फोन को लेकर थोड़ा सचेत हो जाइए. कहीं ऐसा न हो कि आपका मोबाइल फोन आपके लिए मुसीबत का सबस बन जाए कि आपको सलाखों के पीछे की सैर करनी पड़ जाए. जी हां, दिल्‍ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बीते दिनों दो ऐसे ही मामले सामने आए हैं, जिसमें मोबाइल फोन की वजह से दो पैसेंजर्स की पहले फ्लाइट छूटी, फिर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और आखिर में दोनों सलाखों के पीछे पहुंच गए.

पहला मामला, स्विटजरलैंड मूल के बाल्डिंगर रेने नामक विदेशी पैसेंजर का है. वह स्‍विस एयरलाइंस की फ्लाइट LX-147 से ज्‍यूरिक जाने के लिए आईजीआई एयरपोर्ट पहुंचे थे. चेकइन, सिक्‍योरिटी और इमिग्रेशन चेक का प्रॉसेस पूरा करने के बाद वह अपनी फ्लाइट का इंतजार कर ही रहे थे, तभी उनके पास एयरपोर्ट सिक्‍योरिटी से फोन पहुंचता है. फोन पर उनसे उसकी लोकेशन पूंछी जाती है. कुछ ही मिनटों के बाद, वहां एयरपोर्ट-एयरलाइंस सिक्‍योरिटी से जुड़ा स्‍टाफ वहां पहंचता है और उन्‍हें अपने साथ चलने के लिए कहता है.

बैग से निकले फोन ने खड़ी की मुसीबत
सिक्‍योरिटी स्‍टाफ उन्‍हें लेकर बैगेज मेकअप एरिया में पहुंचते है. यहां पहुंचने के बाद, सिक्‍योरिटी स्‍टाफ टेबल पर रखे बैग की तरफ इशारा करते हुए पूछते हैं कि क्‍या यह बैग आपका है. वाल्डिंगर की गर्दन हां मे हिलते ही सिक्‍योरिटी स्‍टाफ बैग खोलने के लिए कहते है. बैग खुलने पर उसके भीतर से एक सैटेलाइट फोन बरामद किया जाता है. इस सैटेलाइट फोन से संबंधित दस्‍तावेज वाल्डिंगर से मांगे जाते हैं, लेकिन उनके पास इससे जुड़ा कोई दस्‍तावेज नहीं था. लिहाजा, उन्‍हें हिरासत में लेकर आईजीआई एयरपोर्ट पुलिस के हवाले कर दिया जाता है.

छूटी मॉस्‍को की फ्लाइट, दर्ज हुई FIR
दूसरा मामला, रूस मूल के एल्विर शराफेटदीनोव से जुड़ा हुआ है. एल्विर बीते दिनों दिल्‍ली से मॉस्‍को जाने के लिए आईजीआई एयरपोर्ट पहुंचे थे. प्रि-इंबार्केशन सिक्‍योरिटी चेक दौरान सीआईएसएफ ने उनके बैग से सेटेलाइट फोन बरामद किया गया. इस फोन के बारे में वह ना ही कोई संतोषजकन उत्‍तर दे पाए और ना ही कोई दस्‍तावेज प्रस्‍तुत कर सके. जिसके चलते, उन्‍हें हिरासत में लेकर आईजीआई एयरपोर्ट पुलिस के हवाले कर दिया गया. सेटेलाइट फोन से जुड़े दोनों मामलों में आईजीआई एयरपोर्ट पुलिस ने द टेलीकम्युनिकेशन एक्‍ट 2023 की धारा 42(3)(D) के तहत एफआईआर दर्ज की है.

FIRST PUBLISHED : December 12, 2024, 10:48 IST

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