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बॉम्बे हाईकोर्ट ने अर्जुन रामपाल के खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट को रद्द कर दिया है. कोर्ट ने इसे “यांत्रिक और अस्पष्ट” कहा और निचली अदालत के फैसले को कानून के खिलाफ बताया.

टैक्स चोरी मामले में अर्जुन रामपाल को मिली राहत, हाईकोर्ट ने रद्द किया गैर-जमानती वारंट

हाइलाइट्स

  • अर्जुन रामपाल के खिलाफ गैर-जमानती वारंट रद्द हुआ.
  • कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को कानून के खिलाफ बताया.
  • अगली सुनवाई 16 जून को होगी.

नई दिल्ली: बॉम्बे हाईकोर्ट ने बॉलीवुड एक्टर अर्जुन रामपाल को राहत दी है. एक्टर के खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट को रद्द कर दिया है. यह वारंट 2019 के टैक्स चोरी के एक मामले में जारी किया गया था. 16 मई को न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना की पीठ ने कहा कि निचली अदालत का फैसला कानून के खिलाफ था और बिना सोचे-समझे लिया गया था. कोर्ट ने इसे “यांत्रिक और अस्पष्ट” कहा.

असल में यह मामला आयकर अधिनियम की धारा 276C(2) से जुड़ा है. यह उन लोगों पर लागू होती है जो जानबूझकर टैक्स या उससे जुड़ा जुर्माना और ब्याज नहीं भरते. अर्जुन रामपाल पर आरोप है कि उन्होंने टैक्स नहीं भरा था. इसी मामले में उनके खिलाफ वारंट जारी हुआ था.

क्या था मामला

रामपाल ने हाईकोर्ट में बताया कि उनके वकील ने मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेशी से छूट मांगी थी. लेकिन मजिस्ट्रेट ने यह अर्जी खारिज कर दी और सीधा गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया. हाईकोर्ट ने कहा कि यह मामला अधिकतम तीन साल की सजा वाला है और यह जमानती अपराध है. ऐसे में गैर-जमानती वारंट निकालना ठीक नहीं था.

कोर्ट ने दी राहत

कोर्ट ने यह भी कहा कि मजिस्ट्रेट ने वारंट निकालने से पहले कोई ठोस कारण भी नहीं लिखा. ऐसे में यह आदेश सही नहीं कहा जा सकता. अब इस मामले की अगली सुनवाई 16 जून को होगी.

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कोर्ट ने मानी ये बात

इस मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना ने अर्जुन रामपाल की दलीलों से सहमति जताते हुए कहा कि निचली अदालत का आदेश “रहस्यमय” और पक्षपातपूर्ण था. हाईकोर्ट ने गैर-जमानती वारंट को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि जिस अपराध के लिए यह जारी किया गया था, वह जमानती है और ऐसे में इस तरह की सख्त कार्रवाई का कोई कानूनी आधार नहीं था.

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Varsha

न्यूज 18 हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम कर रहीं वर्षा का डिजिटल मीडिया में 8 सालों का अनुभव है। एंटरटेनमेंट रिपोर्टिंग, लेखन, फिल्म रिव्यू, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है। वर्षा ने जामिया मिल्…और पढ़ें

न्यूज 18 हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम कर रहीं वर्षा का डिजिटल मीडिया में 8 सालों का अनुभव है। एंटरटेनमेंट रिपोर्टिंग, लेखन, फिल्म रिव्यू, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है। वर्षा ने जामिया मिल्… और पढ़ें

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टैक्स चोरी मामले में अर्जुन रामपाल को मिली राहत, जानें क्या है मामला

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