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Allahabad High Court News: मामले की सुनवाई करते हुए जज संजय कुमार सिंह ने कहा, ‘अदालत का यह मानना है कि अगर पीड़िता के आरोपों को सही मान भी लिया जाए, तो इस निष्कर्ष पर भी पहुंचा जा सकता है कि उसने खुद ही परेशान…और पढ़ें

ड़की को ही रेप का जिम्मेदार बताने वाले जज कौन? कभी यूपी सरकार की रखते थे दलील

इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज संजय कुमार सिंह.

इलाहाबादः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने छात्रा से रेप मामले में आरोपी को जमानत देने वाले जज संजय कुमार सिंह सुर्खियों में हैं. उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा, ‘लड़की ने खुद ही परेशानी को न्यौता दिया था.’ कोर्ट ने कहा कि वह ही इस कथित वारदात के लिए जिम्मेदार है. छात्रा ने आरोप लगाया है कि बार में मिले एक शख्स ने उसके साथ नशे की हालत में दुष्कर्म किया था.जबकि आरोपी ने कहा है कि महिला ही उसके साथ जाने को तैयार हुई थी और सहमति से सेक्स हुआ था. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने आरोपी निश्चल चंदक को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है.

कभी हाईकोर्ट में यूपी सरकार की रखते थे दलील
संजय कुमार सिंह ने साल 1988 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से संबद्ध इविंग क्रिश्चियन कॉलेज से विज्ञान में स्नातक किया. 1992 में छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर से संबद्ध दयानंद कॉलेज ऑफ लॉ कनपुर से कानून में स्नातक किया. 9 मई 1993 को बार काउंसिल, यूपी में एक वकील के रूप में इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रैक्टिस की. उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी वकील के रूप में काम किया हुआ है. 22 नवंबर 2018 को इलाहाबाद हाईकोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया. इसके बाद 2020 में 20 नवंबर को स्थायी न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी.

लड़की ने लगाए रेप के आरोप
गौरतलब है कि गौतमबुद्ध नगर के थाना –
126 में बीएनएस की धारा 64 के तहत याची निश्चल चंदक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है. पुलिस ने आरोपी निश्चल चंदक को 11 दिसंबर 2024 में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. याची पर दिल्ली के हौज खास के एक बार में मिली लड़की के साथ बलात्कार का आरोप है. याची पर यह भी आरोप हैं कि वह रास्ते में उसे आपत्तिजनक तरीके से छू रहा था. नोएडा में अपने घर ले जाने के बजाए उसे गुड़गांव में अपने रिश्तेदार के फ्लैट पर ले गया. वहीं पर उसने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया.

दोस्तों के साथ गई थी बार
पीड़िता पी जी हास्टल में रहती थी. वह यूपी के नोएडा की एक बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली छात्रा है. वह सितंबर
24 में तीन सहेलियों के साथ दिल्ली के एक बार में गई थी. छात्रा का कहना था कि वहां उसे कुछ परिचित मिलेजिनमें आरोपी भी शामिल था. पीड़िता ने नोएडा पुलिस को दी शिकायत में बताया है कि शराब पीने के बाद वह नशे की हालत में थी और आरोपी उसके करीब आता जा रहा था. उसने पुलिस को बताया गया कि वे सुबह 3 बजे तक बार में थ.

आरोपी ने रेप के आरोप से किया इनकार
आरोपी लगातार युवती से उसके साथ चलने के लिए कह रहा था. उसने पुलिस को बताया कि बार बार कहने के कारण वह
आराम‘ करने के लिए आरोपी के साथ जाने के लिए तैयार हो गई थी. जमानत अर्जी में आरोपी ने कोर्ट को बताया है कि महिला को मदद की जरूरत थी और वह खुद ही उसके साथ घर पर आराम करने जाने के लिए तैयार हो गई थी. आरोपी ने इन आरोपों से भी इन्कार किया है कि वह महिला को अपने रिश्तेदार के फ्लैट पर ले गया और दो बार दुष्कर्म किया. उसका दावा है कि बलात्कार नहीं हुआ थाबल्कि सहमति से सेक्स हुआ था.

‘लड़की ने खुद परेशानी को न्यौता दिया’
कोर्ट ने कहा
, ‘अदालत का यह मानना है कि अगर पीड़िता के आरोपों को सही मान भी लिया जाएतो इस निष्कर्ष पर भी पहुंचा जा सकता है कि उसने खुद ही परेशानी को न्यौता दिया था. पीड़िता खुद इसके लिए जिम्मेदार भी है. वहीं मेडिकल जांच में हाइमन टूटा हुआ पाया गया था. लेकिन मेडिकल रिपोर्ट में डॉक्टर ने यौन हिंसा की बात नहीं की. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद याची की जमानत मंजूर करते हुए उसे रिहा करने का आदेश दिया है.

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ड़की को ही रेप का जिम्मेदार बताने वाले जज कौन? कभी यूपी सरकार की रखते थे दलील

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