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इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर CISF ने यात्री जिजाभाऊ टेमगिरे के हैंड बैग से 7 जिंदा कारतूस और 2 खाली खोल बरामद किए. यात्री के पास वैध शस्त्र लाइसेंस नहीं था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया.

हाइलाइट्स
- इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर यात्री के बैग से 7 जिंदा कारतूस मिले.
- यात्री जिजाभाऊ टेमगिरे के पास वैध शस्त्र लाइसेंस नहीं था.
- आरोपी को गिरफ्तार कर दिल्ली एयरपोर्ट पुलिस को सौंपा गया.
Airport News: इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल-3 पर शुक्रवार रात एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जब सीआईएसएफ (CISF) के जवानों ने एक यात्री के हैंड बैग से सात जिंदा कारतूस और दो खाली खोल बरामद किए. यह घटना 25 और 26 अप्रैल 2025 की रात करीब 3:28 बजे की है.
जानकारी के अनुसार, पकड़े गए यात्री का नाम जिजाभाऊ ज्ञानेश्वर टेमगिरे है. वह दिल्ली से पुणे जाने वाली फ्लाइट नंबर A12469 में यात्रा कर रहा था. चेकइन प्रॉसेस पूरा करने के बाद जियाभाऊ टर्मिनल-3 के डोमेस्टिक सिक्योरिटी होल्ड एरिया में पहुंचा और सुरक्षा जांच के लिए अपना हैंड बैग ऑटोमैटिक ट्रे रिट्रीवल सिस्टम (एटीआरएस) पर रख दिया.
स्कैनिंग के दौरान सीआईएसएफ के एएसआई सचिन कुमार को बैग में कारतूस की इमेज दिखाई दी. शक होने पर बैग को जांच के लिए अलग किया गया. पैसेंजर की मौजूदगी में बैग की फिजिकल चेकिंग की गई, तो उसमें से 32 S&W.L K.F. मार्किंग वाले 7 जिंदा कारतूस और 2 खाली खोल बरामद हुए.
पूछताछ के दौरान, पैसेंजर जिजाभाऊ टेमगिरे किसी भी तरह का वैध शस्त्र लाइसेंस प्रस्तुत नहीं कर सका. आपको बता दें कि बिना लाइसेंस हथियार या कारतूस ले जाना नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन है और यात्रा के दौरान ऐसे किसी भी प्रकार के हथियार या कारतूस को ले जाना प्रतिबंधित है.
मामले की गंभीरता को देखते हुए सीआईएसएफ ने पैसेंजर को हिरासत में लेकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ दिल्ली एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन को सौंप दिया. वहीं, एयरपोर्ट पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत मामला दर्ज गिरफ्तार कर लिया है.
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