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गौतम बुद्ध नगर: अगर आप उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में रहते हैं और आप कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं और आप एक मजदूर हैं और किसी तरह से अपना जीवन यापन करते हैं. लेकिन आपने अभी तक श्रम विभाग में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, तो यह खबर आपके लिए काफी खास होने वाली है. हम आज आपको बताएंगे किस तरीके से आप श्रम कल्याण विभाग में अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और किस तरीके से रजिस्ट्रेशन होगा और इसके क्या नियम-शर्तें हैं, किस तरीके से लाभ मिलेगा.. इस खबर में हम आपको सब कुछ बताने जा रहे हैं…

कैसे करें रजिस्ट्रेशन

गौतम बुद्ध नगर जिले के अपर श्रम आयुक्त ने खास बातचीत की. इस दौरान उन्होंने बताया कि कैसे उत्तर प्रदेश कल्याण बोर्ड द्वारा श्रमिकों का पंजीकरण कराया जा सकता है या किया जा सकता है. उत्तर प्रदेश सरकार की एक की एक संस्था है, जो श्रम विभाग के अंतर्गत आती है.

www.upbocw.in पर जाकर मजदूर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. पंजीकरण लिंक पर क्लिक करते ही आधार नंबर मांगा जाएगा. उसको डालने के बाद एक ओटीपी आएगा उस ओटीपी को डालना है और मांगी गई अपनी पूरी डिटेल वहां पर भरनी है फिर सबमिट कर देना है. इसके बाद पेमेंट का ऑप्शन आता है. श्रमिकों के लिए 20 रुपए प्रतिवर्ष की दर से वार्षिक अंशदान है और 20 रुपए का पंजीकरण शुल्क है.

3 साल का पंजीकरण एक बार में होता

उन्होंने और आगे बताया कि एक साथ तीन साल का पंजीकरण हो जाता है. पहली बार में 80 रुपए पेमेंट करके 3 साल के लिए आप पंजीकरण कर सकते हैं. पेमेंट यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड किसी भी माध्यम से कर सकते हैं. पेमेंट करने के बाद एक सर्टिफिकेट आ जाएगा.कुछ सर्टिफिकेट को प्रिंट करके रखना होता है.

पंजीकरण के बाद इन योजनाओं का मिलेगा लाभ

मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना

इस योजना के अंतर्गत जो भी पंजीकृत महिला श्रमिक होगी.उस संस्थागत प्रसव की दशा में निर्धारित न्यूनतम वेतन की दर से 3 महीने के वेतन के समतुल्य धनराशि एवं 1000 रूपए का चिकित्सा बोनस देना तय होता है. पंजीकृत पुरुष कामगारों को 6000 रूपए दिए जाएंगे.

निर्माण श्रमिकों के अधिकतम दो बच्चों के लिए पौष्टिक आहार के लिए एक साथ लड़का पैदा होने पर 20,000 हजार और लड़की पैदा होने पर 25000 हजार रुपए प्रति बच्चों की दर से श्रम विभाग की तरफ से दिया जाता है.

अगर किसी श्रमिक की पहली संतान लड़की होती और दूसरी संतान भी लड़की हो जाती है, तो इसके लिए श्रम विभाग की तरफ से 25,000 रुपए बतौर सावधि जमा की जाती है. जो लड़की के 18 साल की आयु तक के लिए भुगतान होता है. ये भुगतान श्रम विभाग की तरफ से किया जाता है.

संत रविदास शिक्षा सहायता योजना

इस योजना के अंतर्गत श्रमिकों के 25 साल तक के अधिकतम दो बच्चों को कक्षा एक से उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूनतम 150 रुपए मासिक से 2000 मासिक तक की दर से छात्रों को वजीफे के तौर पर दिया जाता है.

अटल आवासीय विद्यालय योजना

इस योजना के अंतर्गत पंजीकरण श्रमिकों के 6 से 14 साल के बच्चों को आवासीय सुविधा के साथ शिक्षा पूरी तरह से निशुल्क दी जाती है.

कन्या विवाह सहायता योजना

श्रमिकों की बेटियों के लिए विवाह के समय श्रम विभाग की तरफ से 55000 की सहायता की जाती है और अगर अंतरजातीय विवाह करने पर 61,000 प्रति विवाह के अनुमोदन का प्रस्ताव है. दो पुत्री को विवाह हेतु सामूहिक विवाह की स्थिति में 65,000 का योगदान श्रम विभाग की तरफ से किया जाता है.

महात्मा गांधी पेंशन योजना

निर्माण श्रमिक को 60 साल की आयु पूरा होने पर 10 साल तक लगातार अंश दान करने पर आजीवन 1000 रुपए श्रम विभाग की तरफ आजीवन मासिक वेतन मिलता है.

निर्माण कामगार सहायता योजना

अगर मजदूरों का पंजीकरण है और उनकी मृत्यु ओलावृष्टि से हो जाती है तो परिवार को 25000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है.

पंजीकरण श्रमिक की दुर्घटना मौत की स्थिति 

किसी भी श्रमिक की अगर दुर्घटना से मौत होती है. तो उस 500000 रुपए को 5 साल तक मासिक कि किस्त के रूप में देने प्रावधान श्रम विभाग की तरफ से है. जो हर महीने 9395 वेतन के तौर पर आएगा.

अगर किसी भी श्रमिक की सामान्य मौत होती है तो उसे 200000 रूपए2 साल तक मासिक किस्त के रूप मे श्रम विभाग की तरफ से दिया जाएगा.

अगर किसी श्रमिक की दुर्घटना के समय हालत गंभीर हो जाती है और वह मौत और कॉम की स्थिति में आ जाता है तो उसे 1 लाख रुपए एक साथ दिया जाता है.

सागर दुर्घटना के दौरान 100% अस्थाई दिवंगत्ता आ जाती है. श्रम विभाग की तरफ से चार लाख रुपये को चार साल तक मासिक किस्त के रूप में दिया जाएगा.

अगर किसी भी श्रमिक का 50% से अधिक 100% से कम दिव्यांगता होने पर 300000 रुपए श्रम विभाग की तरफ से 3 साल तक मासिक किस्तों के रूप में दिया जाएगा.

अगर कोई भी श्रमिक 25% से अधिक और 50% तक दिव्यांग का शिकार हो जाता है. तो उसे 200000 लाख रुपए 2 साल तक की मासिक किस्तों के रूप में दिया जाएगा.

पंजीकरण के लिए पत्र कौन

पंजीकरण के लिए 18 साल से 60 साल की आयु तक के सभी निर्माण श्रमिक जिन्होंने पंजीकरण के समय पिछले 12 महीने में 90 दिनों तक निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य किया हो वह इसके पात्र होते हैं.

पंजीकरण में लगने वाले डॉक्यूमेंट

दो पासपोर्ट आकार के फोटो, आधार कार्ड की फोटो कॉपी, स्वघोषणा पत्र नियोजन प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक की फोटो कॉपी लगती हैं.

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