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Mathura Krishna Janmabhoomi Controversy: सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही मस्जिद विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट के हिंदू पक्ष को संशोधन की इजाजत देने के आदेश को सही ठहराया. मुस्लिम पक्ष ने इसका विरोध…और पढ़ें

श्रीकृष्ण जन्मभूमि- शाही मस्‍ज‍िद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा- हाईकोर्ट के आदेश में कुछ भी गलत नहीं’

मथुरा श्रीकृष्‍ण जन्‍मभूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला.

हाइलाइट्स

  • सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को सही ठहराया.
  • हिंदू पक्ष को संशोधन की इजाजत मिली.
  • मुस्लिम पक्ष ने आदेश का विरोध किया.

सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही मस्‍ज‍िद विवाद पर बड़ा फैसला सुनाया. सर्वोच्‍च अदालत ने कहा क‍ि हिंदू पक्ष को मूल वाद में संशोधन की इजाजत देने वाला इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश सही है. इसमें कुछ भी गलत नहीं है. ह‍िन्‍दू पक्षकारों ने अपनी याच‍िकाओं में बदलाव कर केंद्र सरकार और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को पक्षकार बनाने की मांग की थी. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्‍हें यह इजाजत दे दी थी, जबक‍ि मुस्‍ल‍िम पक्षकारों का तर्क था क‍ि इससे उनका दावा कमजोर होता है.

हिंदू पक्ष का तर्क था कि शाही ईदगाह मस्जिद एएसआई के अधिकार क्षेत्र में आती है और इसलिए उस पर पूजा स्थल संरक्षण अधिनियम, 1991 (Places of Worship Act) लागू नहीं होता. यह अधिनियम 15 अगस्त 1947 के समय के धार्मिक स्वरूप को बरकरार रखने का प्रावधान करता है. जबक‍ि मस्‍ज‍िद पक्ष का कहना था क‍ि मूल मुकदमे में अगर ऐसे संशोधन क‍िए गए तो इसका सीधा असर मस्जिद कमेटी के मूल वाद पर पड़ेगा. हमने जो आपत्‍त‍ियां उठाई हैं, वो निष्‍क्र‍िय हो जाएंगी. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मस्‍ज‍िद कमेटी की दलीलों को तर्कों के साथ खार‍िज कर दिया.

क्‍या बदल जाएगा
इंडियन एक्‍सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब मथुरा विवाद में केंद्र सरकार और एएसआई दोनों आधिकारिक तौर पर पक्ष होंगे, जिससे मामले की संवेदनशीलता और कानूनी जटिलता दोनों बढ़ सकती हैं. शीर्ष अदालत ने सीपीसी के प्रवाधानों का जिक्र करते हुए कहा कि आदेश एक, नियम दस के मामले में आदेश छह नियम 17 लागू होगा. शीर्ष कोर्ट ने मस्जिद कमेटी से कहा कि आपकी इस संबंध में दी गई दलील गलत है. इस फैसले से ह‍िन्‍दू पक्षकारों को मजबूती मिली है.

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श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद पर SC का बड़ा फैसला, कहा- हाईकोर्ट का आदेश सही

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