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Maharashtra State Cyber Department: महाराष्ट्र साइबर विभाग ने हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी को मध्य प्रदेश इंदौ र में दबोच लिया गया है. चलिए बताते हैं पूरा मामला क्…और पढ़ें

हिन्दू देवी-देवताओं को लेकर अश्लील पोस्ट शेयर (image credit-canva)
हाइलाइट्स
- हिन्दू देवी-देवताओं को लेकर अश्लील पोस्ट शेयर
- कर रहा था भड़काऊ, अश्लील और अपमानजनक कंटेंट शेयर
- आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई
मुंबई: हमारे देश में देवी-देवताओं को खास स्थान दिया गया है. कोई इनपर उंगली उठाए ये हम सहन नहीं कर सकते. वहीं आजकल के सोशल मीडिया के जमाने में लोग जो चाहे अपनी बात झट से शेयर कर सकते हैं. हालांकि, कई लोग इसका गलत फायदा भी उठाते हैं. ऐसा ही कुछ हुआ महाराष्ट्र में. जहां एक व्यक्ति घर बैठे हिन्दू देवी-देवताओं को लेकर अश्लील पोस्ट शेयर कर रहा था. चलिए आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है.
आरोपी के खिलाफ आरोप
दरअसल, आरोपी इंदौर, मध्य प्रदेश का रहने वाला और चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई कर रहा है जिसके खिलाफ महाराष्ट्र साइबर विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. आरोपी के खिलाफ आरोप है कि वह सोशल मीडिया पर हिंदू देवी-देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक और अश्लील बाते फैला रहा था जिसमें हिंदू देवी-देवताओं को अश्लील रूप में दिखाया गया था. इसके लिए वह फर्जी एक्स अकाउंट बनाता और अभद्र पोस्ट शेयर करता. यह न केवल धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का प्रयास था, बल्कि देश की सांप्रदायिक एकता को भी चोट पहुँचाने का प्रयास था.
कर रहा था भड़काऊ, अश्लील और अपमानजनक कंटेंट शेयर
मामले की जांच की गई तो महाराष्ट्र साइबर विभाग को तकनीकी स्रोतों से अहम इनपुट मिले, जिसके बाद पुलिस सबूतों का पीछा करते हुए आरोपी तक पहुंच गई. आरोपी की लोकेशन ट्रेस कर पुलिस ने उसे इंदौर में धर दबोचा. गिरफ्तारी के दौरान उसका मोबाइल फोन जब्त कर लिया गया और उसमें से कई चौंकाने वाले सबूत सामने आए. मोबाइल फोन की फॉरेंसिक जांच में यह खुलासा हुआ कि आरोपी न केवल खुद इस आपत्तिजनक सामग्री को फैलाता था, बल्कि ऐसे छह और फर्जी ‘एक्स’ अकाउंट के साथ भी जुड़ा हुआ था, जो एक संगठित तरीके से धार्मिक आधार पर भड़काऊ, अश्लील और अपमानजनक कंटेंट शेयर कर रहे थे. यह नेटवर्क कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे ट्विटर, फेसबुक, ऑनलाइन मार्केटप्लेस और पोर्नोग्राफिक वेबसाइटों के माध्यम से किया गया था.
आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई
अब आरोपी को पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है और साइबर विभाग उसकी आगे की जांच कर रहा है. महाराष्ट्र साइबर विभाग के अधिकारी ने बताया, ‘आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उसे सजा दिलाने की कोशिश की जाएगी. हम और भी फर्जी अकाउंट्स की पहचान करने और उन्हें बंद करने की कोशिश कर रहे हैं.’ इस मामले में आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyay Sanhita – BNS) 2023 की धारा 196 (धोखाधड़ी से संबंधित), 294 (अश्लील कृत्य और शब्द) और 299 (जानबूझकर भावना को ठेस पहुंचाना) के तहत केस दर्ज किया गया है. इसके अलावा आईटी एक्ट 2000 की धारा 67 और 67(A) के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया है, जो ऑनलाइन अश्लील पोस्ट शेयर करने और वायरल करने से संबंधित हैं.
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