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2024 में ब्‍लॉक क‍िए गए 18 OTT प्लेटफॉर्म, द‍िखा रहे थे अश्लील फ‍िल्‍में, पूरी ल‍िस्‍ट देखें

नई द‍िल्‍ली. इस साल सरकार ने अश्‍लील कंटेंट परोस रहे 18 ओटीटी प्‍लैटफॉर्म को ब्‍लॉक कर द‍िया है. भारत के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने पाया क‍ि 18 OTT प्‍लैटफॉर्म पर अश्लील और कुछ मामलों में पोर्नोग्राफ‍िक कंटेंट द‍िखाया जा रहा है, जो भारतीय कानून के ख‍िलाफ है. इसी क्रम में 19 वेबसाइट्स, 10 मोबाइल ऐप्‍स (इनमें से 7 गूगल प्‍ले स्‍टोर और 3 ऐप्‍पल के ऐप स्‍टोर पर मौजूद) और इनसे जुडे 57 सोशल मीड‍िया अकाउंट को भी बैन कर द‍िया गया है.

केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इस कार्रवाई की घोषणा करते हुए इस बात पर जोर दिया कि कंटेंट क्रिएटर ‘रचनात्मक अभिव्यक्ति’ का इस्तेमाल अपमानजनक सामग्री का प्रचार करने के बहाने के रूप में नहीं कर सकते. यह कार्रवाई सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के तहत की गई, जिसमें भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों/विभागों और मीडिया और मनोरंजन, महिला अधिकार और बाल अधिकारों में विशेषज्ञता रखने वाले डोमेन विशेषज्ञों से इनपुट लिया गया.

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ब्‍लॉक हुए OTT प्‍लैटफॉर्म की ल‍िस्‍ट
1. ड्रीम्स फिल्म्स
2. वूवी
3. येसमा
4. अनकट अड्डा
5. ट्राई फ्लिक्स
6. एक्स प्राइम
7. नियॉन एक्स वीआईपी
8. बेशरम्स
9. हंटर्स
10. रैबिट
11. एक्सट्रामूड
12. न्यूफ्लिक्स
13. मूडएक्स
14. मोजफ्लिक्स
15. हॉट शॉट्स वीआईपी
16. फुगी
17. चिकूफ्लिक्स
18. प्राइम प्ले

क्‍यों ब्‍लॉक क‍िए गए ये 18 ओटीटी प्‍लैटफॉर्म ?
मंत्रालय ने पाया कि इन प्लेटफॉर्म पर होस्ट क‍िए गए कंटेंट अत्यधिक अश्लील, महिलाओं के लिए अपमानजनक और कई मामलों में पूरी तरह से अश्लील है. इन प्‍लैटफॉर्म पर द‍िखाई जा रही फ‍िल्‍मों में रिश्तों का अनुचित चित्रण भी शाम‍िल था, जैसे कि छात्र-शिक्षक संबंध और पारिवारिक संबंधों में व्यभिचार. बता दें क‍ि इस प्रकार के कंटेंट कई कानूनों का उल्लंघन करते हैं, जैसे क‍ि आईटी अधिनियम की धारा 67 और 67, आईपीसी की धारा 292, महिलाओं का अश्लील चित्रण (निषेध) अधिनियम, 1986 की धारा 4 आद‍ि.

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ब्‍लॉक की सूची में शामिल कुछ ऐप ऐसे भी शाम‍िल हैं, ज‍िन्‍होंने खूब लोकप्रियता हासिल की है. इसमें से एक के पास तो 1 करोड़ से ज्‍यादा डाउनलोड हैं और दो ऐसे हैं, ज‍िनके पास 50 लाख डाउनलोड हैं. ये सभी OTT प्‍लैटफॉर्म अपने ऐप की तरफ आकर्ष‍ित करने के ल‍िए अपना ट्रेलर और लिंक फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और एक्स (पूर्व में ट्विटर) जैसे प्लेटफॉर्म पर शेयर करते थे. सोशल मीडिया अकाउंट पर भी इनके पास 32 लाख से ज्‍यादा फॉलोअर थे.

हालांक‍ि सरकार, हमेशा ओटीटी इंडस्‍ट्री के विकास को प्रोत्साहित करती है, लेक‍िन इसके साथ वह इस बात पर भी जोर देती है क‍ि प्‍लैटफॉर्म हमेशा जिम्मेदार कंटेंट द‍िखाएं. यह कार्रवाई डिजिटल मनोरंजन क्षेत्र में नैतिक मानकों को बनाए रखने के लिए की गई है.

Tags: Tech news, Tech news hindi

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