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आजमगढ़: आजमगढ़ नगर पालिका परिसर में 9 करोड़ रुपये से अधिक का टैक्स बकाया है, जिसमें न केवल आम लोग बल्कि बिजली विभाग और जिला अस्पताल जैसे कई सरकारी विभाग भी शामिल हैं. नगर पालिका परिषद अब इस बकाया टैक्स की वसूली के लिए सख्त कदम उठाने की तैयारी में है. टैक्स न जमा करने वालों और सरकारी विभागों को नोटिस भेजकर जल्द वसूली की जाएगी.

9 करोड़ से ज्यादा का टैक्स बकाया
वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए नगर पालिका को लगभग 3 करोड़ 17 लाख रुपये का टैक्स वसूलने का लक्ष्य मिला है. हालांकि, पिछले वर्ष 2024-25 में 4 करोड़ 70 लाख रुपये टैक्स वसूला गया था. लेकिन अभी भी कुल 9 करोड़ रुपये से ज्यादा का टैक्स बकाया है. इस बकाएदार सूची में सबसे अधिक हाउस टैक्स और जलकर (पानी का टैक्स) शामिल हैं. इसके अलावा लाइसेंस शुल्क, विज्ञापन शुल्क, दुकान किराया आदि पर भी टैक्स वसूली बाकी है.

नगर पालिका इन टैक्स से अपने कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करती है, इसलिए इतना बड़ा बकाया होना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गया है.

सरकारी संस्थान भी डिफाल्टर
नगर पालिका क्षेत्र में लगभग 70 से अधिक सरकारी विभागों से करीब 2 करोड़ रुपये से अधिक का टैक्स वसूला जाना बाकी है. इनमें कलेक्ट्रेट भवन, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन (बिजली विभाग), सदर अस्पताल, कमिश्नरी कार्यालय, पुलिस विभाग, विकास भवन, कारागार, उद्योग विभाग और जल निगम जैसे कई विभाग शामिल हैं.

बिजली विभाग पर 2 करोड़ रुपये से ज्यादा का टैक्स बकाया है, जबकि सदर अस्पताल को लगभग 5 लाख रुपये टैक्स देना बाकी है. इन सभी डिफॉल्टरों को नगर पालिका द्वारा नोटिस भेजने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है.

डिफॉल्टर्स की सूची में 100 से ज्यादा नाम
कर निर्धारण अधिकारी धर्मवीर सोनी ने बताया कि कुल 9 करोड़ रुपये से अधिक टैक्स बकाया है, जिसमें सबसे ज्यादा हाउस टैक्स और वाटर टैक्स शामिल हैं. खास बात यह है कि इसमें सरकारी विभागों की बिल्डिंगें भी शामिल हैं.

नगर पालिका ने डिफॉल्टरों की सूची तैयार की है, जिसमें 100 से ज्यादा लोग और संस्थान हैं, जिनपर करीब 5 करोड़ रुपये से अधिक टैक्स बकाया है. दो तरह की नोटिसें बनाई जा रही हैं, एक घरेलू टैक्स न जमा करने वालों के लिए और दूसरा व्यावसायिक डिफॉल्टर्स.

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बकाया टैक्स की वसूली में ब्याज भी लगेगा
कुछ ऐसे मामले भी हैं जहां लोग टैक्स जमा किए बिना मकान बेचकर दूसरे स्थानों पर चले गए हैं. ऐसे मामलों में बकाया टैक्स पर सालाना 12% ब्याज के साथ वसूली की जाएगी. इसके अलावा जमीन और मकान के मामलों में भी कुछ विवाद चल रहे हैं, जिनका निपटारा जल्द कराने की कोशिश की जाएगी.

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