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बरेलीः उत्तर प्रदेश के बरेली कोर्ट ने AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी को एक नोटिस जारी किया है. ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी को संसद में शपथ लेते समय दो शब्द कहना भारी पड़ गया. एक अधिवक्ता ने उनके ‘जय फिलिस्तीन’ बोलने को लेकर आपत्ति जताते हुए कोर्ट में याचिका दायर की है. कोर्ट ने सांसद को नोटिस जारी कर 7 जनवरी 2025 तक जवाब दाखिल करने का समय दिया है.
लोकसभा चुनाव के बाद संसद में जय फिलिस्तीन बोलने के मामले में असदुद्दीन ओवैसी बरेली कोर्ट से नोटिस भेजा गया. उनके खिलाफ संवैधानिक और कानूनी मान्यताओं का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया. अधिवक्ता वीरेंद्र पाल ने कोर्ट में याचिका दायर कर सांसद पर आरोप लगाया था. इसी के मद्देनजर कोर्ट ने उन्हें नोटिस भेजा है. अधिवक्ता वीरेंद्र पाल ने भावनाएं आहत होने का आरोप लगाया है. बता दें कि 7 जनवरी को ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भी एक मामले में बरेली कोर्ट में हाजिर होना है.
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डीजीसी क्रिमिनल रीतराम राजपूत ने नोटिस भेजे जाने की पुष्टि करते हुए बताया कि सांसद असदुद्दीन ओवैसी को बरेली सेशन कोर्ट से नोटिस भेजा गया है. अधिवक्ता वीरेंद्र पाल की शिकायत के बाद सेशन कोर्ट ने यहा कार्रवाई की है. नोटिस का जवाब 7 जनवरी 2025 तक देना है. उन्होंने बताया कि ओवैसी ने लोकसभा में शपथ के दौरान जय फिलिस्तीन बोला था जिससे अधिवक्ता की भावना आहत हो गई. बता दें कि यह याचिका निचली अदालत से शिकायत खारिज हो चुकी है.
असदुद्दीन ओवैसी का बयान
ओवैसी ने 18वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ के बाद “जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फिलिस्तीन” कहा था. शपथ लेने के बाद कहे गए इस शब्दों पर उस वक्त असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि ‘हर कोई बहुत सारी बातें कह रहा है. मैंने अभी कहा ‘जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फिलिस्तीन’. यह कैसे खिलाफ है, संविधान में प्रावधान दिखाएं.’ बता दें कि इस बयान को लेकर संसद में बहुत हंगामा हुआ था.
Tags: Asaduddin owaisi, Bareilly latest news, UP news
FIRST PUBLISHED : December 24, 2024, 12:23 IST
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