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Nirmaan Kamgar Mrtyu Divyangta Sahayta Yojana: उत्तर प्रदेश सरकार की योजना के तहत पंजीकृत श्रमिकों की मृत्यु या विकलांगता पर वित्तीय सहायता दी जाती है. दुर्घटना मृत्यु पर 5 लाख और सामान्य मृत्यु पर 2 लाख रुपये…और पढ़ें

सरकार की इस योजना का लाभ लेने के लिए तुरंत करें आवेदन
हाइलाइट्स
- उत्तर प्रदेश सरकार की योजना से मजदूरों को वित्तीय सहायता मिलती है.
- दुर्घटना मृत्यु पर 5 लाख और सामान्य मृत्यु पर 2 लाख रुपये मिलते हैं.
- आवेदन के लिए जन सेवा केंद्र से ऑनलाइन आवेदन करना होगा.
अंकुर सैनी/सहारनपुर: सरकार मजदूरों को लेकर विभिन्न प्रकार की योजनाएं चला रही है. उन्हीं में से एक है निर्माण कामगार मृत्यु एवं दिव्यांगता सहायता योजना. इस योजना के तहत, दुर्घटना या बीमारी से मृत्यु होने पर या स्थायी विकलांगता होने पर निर्माण श्रमिकों के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है. योजना के तहत, पंजीकृत निर्माण श्रमिक की मृत्यु या स्थायी विकलांगता होने पर, उनके आश्रितों को एक निश्चित राशि की सहायता प्रदान की जाती है. जिसमें दुर्घटना के कारण मरने वाले पंजीकृत निर्माण श्रमिक के आश्रितों को मृत्यु लाभ राशि 5 लाख रुपये है, जबकि अंतिम संस्कार के लिए ₹25000 की धनराशि से दी जाती है. वहीं अगर मजदूर की सामान्य तरीके से मौत होती है, तो सरकार द्वारा 2 लाख रुपये की धनराशि और 25 हजार रुपये की धनराशि अंतिम संस्कार के लिए मृतक के आश्रितों को दी जाती है.
इस योजना का लाभ लेने के लिए क्या होनी चाहिए पात्रता
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई मजदूरों के लिए लाभकारी योजना निर्माण कामगार मृत्यु एवं दिव्यांगता सहायता योजना का लाभ श्रमिकों के परिवार को तब मिलेगा, जब उनका श्रम विभाग में पंजीकरण हुआ हो. साथ ही श्रमिक की मृत्यु हो जाने पर केवल परिवार के आश्रित माता-पिता, पति-पत्नी, बेटी, बेटा जिनकी उम्र कम से कम 21 वर्ष जरूर हो को ही मृत्यु लाभ प्राप्त होगा. साथ ही आत्महत्या में मृत्यु लाभ लागू नहीं होगा. हत्या, सर्पदंश, बिजली गिरने, प्रसव एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली मृत्यु को सामान्य मृत्यु माना जाएगा.
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मजदूर इस योजना का लाभ लेने के लिए जानें प्रक्रिया
यूपी सरकार की निर्माण कामगार मृत्यु एवं दिव्यांगता सहायता योजना का लाभ लेने के लिए जन सेवा केंद्र से ऑनलाइन आवेदन, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक पासबुक आदि की आवश्यकता पड़ेगी. साथ ही मृत्यु हो जाने पर मृत्यु प्रमाण पत्र की एक कॉपी, आवेदक के आधार से जुड़े बैंक खाते की पासबुक की फोटोकॉपी, आवेदक के आधार कार्ड की फोटोकॉपी. दुर्घटना मृत्यु की स्थिति में पंजीकृत श्रमिकों के लिए प्राथमिक सूचना रिपोर्ट/पंचनामा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट दोनों आवश्यक हैं.
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