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14 साल तक किया इलाज, अब डॉक्टर को ही चुकाने पड़ेंगे 10 लाख, कोर्ट का आदेश

लखनऊः उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक मरीज का 14 साल तक इलाज करना डॉक्टर का भारी पड़ गया. मरीज पर दवाओं का ऐसा साइड इफेक्ट हुआ कि जीवन भर वह पिता नहीं बन सकता. मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने डॉक्टर पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया. साथ ही एक प्राइवेट हॉस्पिटल पर भी सरकारी डॉक्टर से इलाज कराने के कारण 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. कोर्ट जुर्माने की पूरी रकम 30 दिन के भीतर चुकाने के आदेश दिए हैं.

लखनऊ में गलत इलाज करने वाले डॉक्टर पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया. राज्य उपभोक्ता आयोग के पीठासीन अधिकारी ने डॉक्टर अरविंद गुप्ता पर जुर्माना लगाया. जुर्माने की रकम के साथ केस के दौरान खर्च के लिए 25 हजार रुपए देने का आदेश दिया गया. पूरी रकम नौ फीसदी ब्याज के साथ 30 दिन के अंदर पीड़ित को देने का आदेश दिया गया. इसके साथ ही निजी अस्पताल पर सरकारी डॉक्टर से इलाज करवाने के लिए एक लाख रुपए का भी जुर्माना लगाया.

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जौनपुर के एक पीड़ित ने उपभोक्ता आयोग में याचिका दाखिल की थी. युवक ने अपनी याचिका में बताया था कि शादी के बाद बच्चा प्राप्त करने के लिए 14 साल तक नामचीन डॉक्टर्स से इलाज कराया था. प्रयागराज के डॉ अरविंद गुप्ता से फिनिक्स अस्पताल में इलाज कराया था. डॉक्टर अरविंद गुप्ता प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में नेफ्रोलॉजी के प्रोफेसर थे. गुप्ता फिनिक्स अस्पताल समेत कई संस्थानों में भी प्रैक्टिस करते थे. इलाज के दौरान पीड़ित को हार्मोन के कई इंजेक्शन लगाए गए थे.

इलाज के बाद भी आराम न मिलने पर युवक ने दूसरे डॉक्टर से संपर्क पीड़ित ने किया था. दूसरे डॉक्टर की जांच में साफ हुआ कि डॉक्टर अरविंद गुप्ता के इलाज से पीड़ित का भारी नुकसान हुआ. डॉक्टर अरविंद गुप्ता के इलाज के साइड इफेक्ट के चलते पीड़ित के पिता बनने की संभावना समाप्त हो गई थी.

Tags: Jaunpur news, Lucknow news, UP news, Up news today

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