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Noida Latest News: नोएडा प्राधिकरण ने 117 ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों को नोटिस जारी किया है जो 100 किलो से ज्यादा कूड़ा उत्पन्न कर रही हैं लेकिन निपटान प्लांट नहीं लगा रही हैं.

कूड़ा निस्तारण प्लांट न लगाने पर प्राधिकरण ने 117 सोसाइटी पर लिया एक्शन
हाइलाइट्स
- नोएडा में 117 सोसाइटियों को नोटिस जारी किया गया.
- कूड़ा निपटान प्लांट नहीं लगाने पर कार्रवाई होगी.
- प्राधिकरण को राजस्व नुकसान हो रहा है.
सुमित राजपूत/गौतम बुद्ध नगर: उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में नोएडा प्राधिकरण ने उन ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों को नोटिस जारी किया है जो रोजाना 100 किलो से ज्यादा कूड़ा उत्पन्न कर रही हैं, लेकिन अपने परिसर में कूड़ा निपटान के लिए जरूरी प्लांट नहीं लगा रही हैं. नियम के मुताबिक, 5000 वर्ग मीटर या उससे बड़े इलाके वाली सोसाइटियों को अपने परिसर में कूड़ा निपटाने की व्यवस्था करनी होती है, लेकिन कई सोसाइटियां इस नियम का पालन नहीं कर रही हैं. वे अपना कूड़ा या तो खुले में फेंक रही हैं या फिर डोर टू डोर कूड़ा उठाने वाली एजेंसी को दे रही हैं, जो नियम के खिलाफ है.
प्राधिकरण को राजस्व में हो रहा है घाटा
नोएडा प्राधिकरण को इससे राजस्व का नुकसान हो रहा है. डोर टू डोर एजेंसी हर फ्लैट से कूड़ा उठाने के लिए चार्ज लेती है, जबकि उसका प्राधिकरण के साथ रोजाना एक तय मात्रा में कूड़ा निपटाने का एग्रीमेंट होता है. इससे ज्यादा कूड़ा उठाने पर अतिरिक्त खर्च प्राधिकरण को वहन करना पड़ता है. एजेंसी अधिक कूड़ा दिखाकर फ्लैट मालिकों से अतिरिक्त पैसा ले रही है, जिससे एजेंसी की कमाई दोनों तरफ से हो रही है और प्राधिकरण को नुकसान हो रहा है.
117 ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों को नोटिस
गौतम बुद्ध नगर में करीब 117 ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियां ऐसी हैं, जिनके लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जरूरी है. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी वंदना त्रिपाठी ने बताया कि जल्द इन सोसाइटियों को नोटिस जारी कर उनकी कूड़ा निपटान योजना मांगी जाएगी. सोसाइटी वालों को 15 दिन के अंदर कूड़ा निपटान की योजना प्रस्तुत करनी होगी. यदि सोसाइटी कूड़ा निपटान का इंतजाम नहीं करती हैं, तो कूड़ा उठाने का खर्च प्राधिकरण को देना होगा.
इसके अलावा, नोएडा में घर-घर से कूड़ा उठाने का काम एनवायरो एजेंसी करती है, जो सोसाइटी से प्रति फ्लैट शुल्क लेती है. हालांकि, कूड़ा निपटान का खर्च प्राधिकरण के ऊपर आता है, जिससे प्राधिकरण को अतिरिक्त वित्तीय दबाव झेलना पड़ रहा है. इसलिए, प्राधिकरण ने साफ कहा है कि घर-घर से कूड़ा उठाने का यह तरीका बंद किया जाएगा और कूड़ा निपटान की जिम्मेदारी सोसाइटियों को अपने परिसर में ही पूरी करनी होगी.
नियमों के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
इस कदम से ना केवल कूड़ा प्रबंधन बेहतर होगा, बल्कि प्राधिकरण को होने वाले राजस्व नुकसान को भी रोका जा सकेगा और पर्यावरण भी साफ-सुथरा रहेगा. अधिकारियों ने कड़ा रुख दिखाते हुए कहा है कि नियमों का उल्लंघन करने वाली सोसाइटियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
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