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PAN-Aadhaar लिंकिंग की नई डेडलाइन आ गई है. अगर आप इस तारीख तक भी PAN और Aadhaar को लिंक नहीं करा पाए, तो आपका PAN कार्ड बंद हो जाएगा.

PAN-Aadhaar Linking Deadline: आ गई नई डेडलाइन, इस तारीख तक भी नहीं करा पाए ल‍िंक, तो PAN हो जाएगा बंद

आधार और पैन को ल‍िंक करने की नई आख‍िरी तारीख

हाइलाइट्स

  • PAN-Aadhaar लिंकिंग की नई डेडलाइन 31 दिसंबर 2025 है.
  • डेडलाइन के बाद लिंकिंग पर ₹1,000 की लेट फीस लगेगी.
  • PAN निष्क्रिय होने पर वित्तीय लेन-देन नहीं कर पाएंगे.

नई द‍िल्‍ली. सरकार ने PAN और Aadhaar को लिंक करने की एक और डेडलाइन जारी की है और पैन कार्ड व आधार‍ कार्ड होल्‍डर्स को ये न‍िर्देश द‍िया है क‍ि इस आखिरी तारीख से पहले अपने दोनों दस्‍तावेजों को ल‍िंक कर लें. अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आपका पैन कार्ड बंद क‍िया जा सकता है.  अगर आपने अभी तक यह काम नहीं किया है, तो जल्द से जल्द इसे पूरा कर लें.

अगर आप इस नई डेडलाइन तक भी PAN और Aadhaar को लिंक नहीं कराते हैं, तो आपका PAN कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा. इसका मतलब है कि आप इसका इस्तेमाल किसी भी वित्तीय लेन-देन में नहीं कर पाएंगे. PAN और Aadhaar को लिंक करना बहुत आसान है. आप इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से कर सकते हैं. ऑनलाइन लिंकिंग के लिए आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाना होगा और वहां दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा.

क्‍या है ल‍िंंक करने की आखि‍री तारीख ? 
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक नया नोट‍िस जारी किया है, जिसके अनुसार कुछ स्थायी खाता संख्या (पैन) धारकों को 31 दिसंबर 2025 तक अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है. यह विशेष रूप से उन लोगों पर लागू होता है, जिन्होंने अपने वास्तविक आधार नंबर के बजाय आधार नामांकन आईडी का उपयोग करके अपना पैन कार्ड बनवाया है.

क‍ितनी लगेगी लेट फीस
31 दिसंबर की डेडलाइन के बाद, पैन को आधार कार्ड से लिंक करने पर ₹1,000 की लेट फीस लगेगी. इसमें वे मामले भी शामिल हैं जहां पैन और आधार आईडी मौजूद हैं लेकिन लिंक नहीं किए गए हैं. इसके अलावा, जिन्होंने अपने पैन और आधार को लिंक नहीं किया है, उन्हें अपने पैन के निष्क्रिय होने का खतरा है.

PAN और आधार को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से लिंक किया जा सकता है:
 आपको बता दें कि PAN और आधार को आयकर विभाग की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन लिंक किया जा सकता है. PAN और आधार को ऑफलाइन भी लिंक किया जा सकता है, इसके लिए आपको PAN सेवा प्रदाता, NSDL या UTIITSL के सेवा केंद्र पर जाना होगा. इसके लिए ‘Annexure-I’ फॉर्म भरना होगा और कुछ सहायक दस्तावेज जैसे PAN कार्ड और आधार कार्ड की कॉपी साथ ले जानी होगी.

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इस तारीख तक भी नहीं करा पाए PAN-Aadhaar ल‍िंक, तो PAN हो जाएगा बंद

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