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Shahjahanpur news in hindi : प्रधानमंत्री किसान सम्मन निधि योजना के तहत केंद्र सरकार की ओर से किसानों को हर साल छह हजार रुपये दिए जाते हैं. ये रकम तीन किस्तों में सीधा किसान के खाते में भेजी जाती है.

किसान सम्मान निधि
हाइलाइट्स
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जल्द जारी होगी.
- योजना का लाभ किसान परिवार का मुखिया ही ले सकता है.
- 2019 से पहले जमीन के मालिक किसान ही आवेदन कर सकते हैं.
शाहजहांपुर. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त आने वाली है. सरकार की इस महत्त्वपूर्ण योजना के तहत किसानों को प्रतिवर्ष 6000 रुपये दिए जाते हैं. ये रकम डीबीटी के माध्यम से तीन किस्तों में दी जाती है. ऐसे किसान जो अभी तक इस योजना के लाभ से वंचित हैं, इसका लाभ पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं. लेकिन आवेदन करने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि एक परिवार में कितने लोग इस योजना का लाभ पा सकते हैं. शाहजहांपुर के उप कृषि निदेशक डॉ. धीरेंद्र सिंह ने बताया कि इस योजना का लाभ हर वह किसान ले सकता है जिसके नाम भूमि दर्ज है. लेकिन कई बार एक ही परिवार के कई सदस्यों के नाम भूमि दर्ज होती है. ऐसे में किसानों के लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि उनमें से कौन-कौन से सदस्य प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ ले सकते हैं.
कौन हो सकता है पात्र
प्रधानमंत्री किसान सम्मन निधि योजना के लिए किसान परिवार का मुखिया ही आवेदन कर सकता है. अगर पति-पत्नी दोनों के नाम भूमि दर्ज है तो सिर्फ एक ही वक्त व्यक्ति आवेदन कर सकता है. अगर परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाती है और उसके दो या तीन बेटे हैं और वे अलग-अलग रह रहे हैं, ऐसे में वे तीनों किसान सम्मान निधि के लिए आवेदन कर सकते हैं. वे तीनों इसके पात्र माने जाएंगे. ध्यान रहे कि आवेदन करने के लिए सबसे पहले अपने नाम भूमि नामांतरण जरूर करा लें. उसके बाद फार्मर रजिस्ट्री कराकर भारत सरकार के पोर्टल पर जाकर किसान सम्मान निधि के लिए आवेदन कर सकते हैं.
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आवेदन के ये भी नियम
किसान सम्मान निधि के लिए वही किसान आवेदन कर सकते हैं, जो वर्ष 2019 से पहले से जमीन के मालिक हैं. अगर उन्होंने बैनामे के जरिए वर्ष 2019 के बाद जमीन खरीदी है या उनके नाम दर्ज हुई है तो वह आवेदन नहीं कर सकते हैं. लेकिन अगर पैतृक जमीन उनके नाम दर्ज हुई है तो वह फार्मर रजिस्ट्री कराने के बाद योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं.
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