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UP News: सौतेले पिता ने 4 साल की मासूम का रेपकर की हत्या, कोर्ट ने सुनाई आरोपी को फांसी की सजा

गोंडा. उत्तर प्रदेश के गोंडा में शनिवार यानी आज जनपद न्यायलय का ऐतिहासिक फैसला आया है. 4 साल की मासूम के साथ दरिंदगी और उसके हत्या के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने आरोपी सौतेले पिता को फांसी की सजा सुनाई है. साथ में 50 हजार का अर्थ दंड का फैसला सुनाया है. आइए जानते हैं पूरा मामला.

दरअसल, नवाबगंज थाना क्षेत्र में 21-22 जून को रात में सौतेले पिता ने बेटी के साथ रेप किया और इसके बाद उसकी हत्या कर दी. आरोपी विश्वनाथ वंशकार जो कि दलित है और मध्यप्रदेश के दतिया जिले का रहने वाला था. इस शर्मनाक वारदात के बाद पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की थी. पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए इस मामले में 10 दिन में चार्जसीट कोर्ट में दाखिल की.

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इस मामले में विशेष सत्र न्यायालय पास्को एक्ट ने हिनियस क्राइम की श्रेणी में लेते हुए आरोपी सौतेले पिता को फांसी की सजा के साथ 50 हजार रूपये का अर्थ दंड लगाया है. कोर्ट का फैसला आने के बाद जीडीसी क्रिमिनल सुनील मिश्रा ने बताया कि कोर्ट ने ऐतिहासिक निर्णय सुनाया है. मासूम बच्ची के साथ रेप के बाद हत्या के मामले में न्यायालय ने फांसी की सजा सुनाई है.

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कोर्ट निर्णय का हम लोग स्वागत करते है. कोर्ट के निर्णय से एक समाज में अच्छा संदेश जायेगा. वहीं पुलिस अधीक्षक ने बताया की पुलिस ने प्रभावी पैरवी कर आरोपी को सजा दिलाई है. वहीं वकील ने बताया कि न्यायल ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है, इससे समाज को बेहतर संदेश जाएगा. उन्होंने आगे कहा कि एक पिता ने 4 साल की मासूम बच्ची के साथ बेरहमी के साथ रेप किया और हत्या की.

Tags: Gonda news, UP news

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