सुप्रीम कोर्ट ने सभी हिरासत और गिरफ्तारी में लिए गए छात्रों को छोड़ने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि जिन छात्रों के खिलाफ पहले से कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है, उन्हें तुरंत छोड़ा जाए।

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