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Greater Noida News: गौतम बुद्ध नगर ट्रैफिक पुलिस ने नोएडा एक्सप्रेसवे को ब्रेकडाउन चालान एरिया घोषित किया है.अगर इस हाईवे पर गाड़ी खराब हो गई और उस गाड़ी की वजह से जाम की स्थिति पैदा हो गई तो भारी जुर्माना भरना प…और पढ़ें

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यूपी के इस हाईवे पर अगर खराब हुई गाड़ी, तो भरना पड़ सकता है मोटा जुर्माना, वाहन भी हो सकता है जब्त

नोएडा एक्सप्रेसवे.

हाइलाइट्स

  • नोएडा एक्सप्रेसवे पर गाड़ी खराब होने पर भारी जुर्माना लगेगा.
  • गाड़ी के डॉक्यूमेंट ठीक न होने पर गाड़ी जब्त हो सकती है.
  • नियम अभी सिर्फ कमर्शियल वाहनों पर लागू है.

धीरेंद्र कुमार शुक्ला /ग्रेटर नोएडा. उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में ट्रैफिक व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए अलग-अलग नियमों में बदलाव किए जा रहे हैं. इस दौरान गौतम बुद्ध नगर ट्रैफिक पुलिस ने एक्सप्रेसवे पर जाम की स्थिति से निपटने के लिए नया नियम घोषित किया है. ट्रैफिक पुलिस ने नोएडा एक्सप्रेसवे को ब्रेकडाउन चालान एरिया घोषित किया है. इस नियम के तहत अगर कोई गाड़ी नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर खराब हो जाती है और इसकी वजह से ट्रैफिक जाम की समस्या उत्पन्न होती है. तो पुलिस इसका चालान जारी कर सकती है. इतना ही नहीं इसके अलावा उसे गाड़ी को भी जब्त  किया जा सकता है.

इन वाहनों पर लागू होगा यह नियम

जानकारी के अनुसार आपको बता दें आए दिन नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों की खराब होने की घटनाएं सामने आ रही है. इससे लंबा ट्रैफिक जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है. इसी को देखते हुए एक्सप्रेसवे पर जाम से निपटने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने एक बड़ा कदम उठाया है. ट्रैफिक पुलिस ने नोएडा एक्सप्रेसवे पर ब्रेकडाउन चालान एरिया घोषित कर दिया है.

इस स्थिति में नहीं किया जाएगा चालान

एक्सप्रेसवे को ब्रेकडाउन चालान घोषित किया गया है. इसके अलावा गाड़ी खराब होने से आने वाली दिक्कतों का ध्यान भी रखा गया है. अगर किसी की गाड़ी अचानक खराब हो जाती है और वह सामने से मदद मांगता है तो कोई चालान नहीं होगा. लेकिन गाड़ी खराब होने पर लापरवाही करने और जाम को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होने पर जुर्माना लगाया जाएगा.

इन वाहनों पर की जा चुकी कार्यवाही

डीसीपी ट्रैफिक में लोकल 18 से खास बातचीत कि  अगर गाड़ी के पास फिटनेस सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट नहीं हैं तो पुलिस उस गाड़ी को जब्त भी कर सकती है. उन्होंने आगे बताया कि प्राइवेट गाड़ी चालकों को इस नियम को लेकर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है. क्योंकि अभी सिर्फ कमर्शियल वाहनों के खिलाफ ही कार्यवाही की जा रही है. फरवरी महीने की शुरुआत से ही इसे लागू किया जा चुका है. साथ ही साथ पहले 10 दिनों में लगभग 50 वाहनों पर कार्यवाही की जा चुकी है.

5000 से 20000 तक लगेगा जुर्माना

ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक या जुर्माना मोटर वाहन अधिनियम की धारा 201 के तहत लगाया जाएगा. इस अधिनियम में सड़क पर ट्रैफिक जाम के लिए प्रावधान किया गया है.  जिसमें 5000 से 20000 हजार तक का जुर्माना वसूला जा सकता है. इसको लेकर अलग तरीके की चीज की जा रही है.

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यूपी के इस हाईवे पर अगर खराब हुई गाड़ी, तो भरना पड़ सकता है मोटा जुर्माना

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