नई दिल्ली: दिल्ली कैबिनेट ने प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल को मंजूरी दे दी है। इस बिल के तहत राज्य में नई निजी यूनिवर्सिटी स्थापित करने के लिए संस्थानों को अपनी जमीन खुद खरीदनी होगी। सरकार इसके लिए जमीन उपलब्ध नहीं कराएगी। बिल के मुताबिक, निजी विश्वविद्यालयों में 25 फीसदी सीटें दिल्ली के छात्रों के लिए आरक्षित रहेंगी। साथ ही छात्रों से ली जाने वाली फीस पर सरकार निगरानी रखेगी। इसके लिए एक रेगुलेटरी कमेटी बनाई जाएगी, जो फीस से जुड़े मामलों पर नजर रखेगी।

इसके अलावा सभी निजी विश्वविद्यालयों को नई शिक्षा नीति (NEP) के नियमों और दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। (खबर अभी अपडेट हो रही है)





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