Highlights
- झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला
- JSSC CGL नियुक्ति रद करने के आदेश पर रोक
- CDPO नियुक्ति रद करने के आदेश पर भी रोक
रांची: झारखंड में भर्ती परीक्षाओं और नियुक्तियों को लेकर चल रहे विवाद के बीच शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने JSSC-CGL और CDPO परीक्षा से जुड़ी नियुक्तियां रद्द करने के सरकारी आदेश पर रोक लगा दी। JSSC-CGL और CDPO नियुक्ति रद्द करने के आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। चार याचिकाओं पर सुनवाई के बाद अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, सरकार से मांगा जवाब।
झारखंड सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर नियुक्त कर्मियों को हटाए जाने के आदेश को चुनौती देने वाली 4 अलग-अलग याचिकाओं पर झारखंड हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई है। इस मामले में हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति दीपक रोशन की कोर्ट ने जेएसएससी-सीजीएल और सीडीपीओ परीक्षा का विज्ञापन रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी।