Wearing masks not mandatory in private cars in Delhi from Monday.
Highlights
- दिल्ली में निजी वाहनों में एकसाथ बिना मास्क के यात्रा करने वालों पर सोमवार से जुर्माना नहीं लगेगा
- मास्क नहीं पहनने पर लगने वाला जुर्माना 2 हजार रुपये से घटाकर 500 रुपये किया गया
- दिल्ली के सभी स्कूल एक अप्रैल से पूरी तरह खुलेंगे
नयी दिल्ली: दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने दिल्ली में निजी वाहनों में एकसाथ यात्रा करने वाले लोगों को राहत देते हुए शनिवार को एक आदेश में कहा कि बिना मास्क के पाए जाने पर उन पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। दिल्ली सरकार के एक आदेश में कहा गया है कि कार में यात्रा करते समय मास्क पहनना अनिवार्य नहीं है। अब तक सिर्फ सिंगल ड्राइवरों को गाड़ी चलाते समय मास्क पहनने की छूट थी, लेकिन अब निजी कार में यात्रा करने वाले सभी लोगों को छूट दी गई है। दिल्ली सरकार ने कहा कि, कैब और अन्य सार्वजनिक परिवहन वाहनों में एक साथ यात्रा करने वाले लोगों के लिए जुर्माने में छूट लागू नहीं होगी।
डीडीएमए की शुक्रवार को हुई बैठक में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना 2,000 रुपये से घटाकर 500 रुपये कर दिया गया। आदेश में कहा गया है, ‘‘खंड 3 (एच) (सी) के संबंध में, जिसमें सभी सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनना अपराध बनाया गया है, इस प्रावधान के तहत 28 फरवरी से निजी चार पहिया वाहन में एकसाथ यात्रा करने वाले व्यक्तियों पर जुर्माना लागू नहीं होगा।’’
दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के 440 नए मामले आए
दिल्ली उच्च न्यायालय ने गत दो फरवरी को डीडीएमए को निर्देश दिया था कि वह कोविड-19 प्रोटोकॉल के संबंध में उसके द्वारा जारी किए गए कई आदेशों पर गौर करे। वहीं दिल्ली में शनिवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 440 नए मामले सामने आए और महामारी से दो मरीजों की मौत हो गई। संक्रमण की दर 0.83 प्रतिशत दर्ज की गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी एक बुलेटिन में यह जानकारी दी गई। बुलेटिन के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में अब तक संक्रमण के 18,59,054 मामले सामने आ चुके हैं और मृतकों की संख्या 26,119 पर पहुंच गई है। दिल्ली में शुक्रवार को संक्रमण के 460 मामले सामने आए थे और संक्रमण की दर 0.81 प्रतिशत थी।
दिल्ली में 1 अप्रैल से सभी कक्षाओं के लिए सिर्फ फिजिकल मोड में होंगी क्लासेज
उप राज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता वाले दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में रात्रिकालीन कर्फ्यू सहित कोविड-19 संबंधी सभी पाबंदियां सोमवार से हटाने का फैसला किया था। मास्क नहीं पहनने पर लगने वाला जुर्माना दो हजार रुपये से घटा कर 500 रुपये कर दिया गया था। इस बैठक में शामिल हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली के स्कूलों में अब ‘हाइब्रिड’ माध्यम (ऑनलाइन और ऑफलाइन) से पढ़ाई नहीं होगी और सभी स्कूल एक अप्रैल से पूरी तरह खुलेंगे।