महाराष्ट्र में खाद्य एवं औषधि प्रशासन यानी FDA की कार्रवाई तेजी से जा रही है। नियमों का उल्लंघन करने वाले खाद्य पदार्थों की जगहों पर लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है। अब महाराष्ट्र FDA का एक्शन IIT बॉम्बे में भी देखने को मिला है। जानकारी के अनुसार, FDA ने खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करने पर IIT बॉम्बे परिसर की दो कैंटीनों को नोटिस जारी कर बंद करा दिया है। वहीं, एक अन्य कैंटीन को सुधार नोटिस (Improvement Notice) जारी किया गया है।
IIT बॉम्बे में FDA का एक्शन
FDA अधिकारियों द्वारा शिकायत के आधार पर IIT बॉम्बे परिसर में किए गए निरीक्षण के दौरान पाया गया कि दो कैंटीनें कथित तौर पर भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) का आवश्यक लाइसेंस लिए बिना संचालित की जा रही थीं। इसके बाद दोनों कैंटीनों को खाद्य व्यवसाय बंद करने का नोटिस जारी किया गया। वहीं, तीसरी कैंटीन के पास वैध लाइसेंस होने के बावजूद खाद्य सुरक्षा मानकों के कुछ नियमों का पालन नहीं पाया गया। इस पर संबंधित कैंटीन को सुधार नोटिस जारी किया गया। आपको बता दें कि इससे पहले महाराष्ट्र FDA ने बॉम्बे हाई कोर्ट के कैंटीन की भी जांच की थी। हाई कोर्ट ने FDA को निर्देश दिया था कि बॉम्बे हाई कोर्ट कैंटीन सहित सरकारी और अर्ध-सरकारी भोजनालयों का भी निरीक्षण किया जाए।
इन कैंटीनों पर एक्शन
बता दें FDA की जांच के दौरान IIT बॉम्बे की 3 कैंटिनों के खिलाफ एक्शन लिया गया है। ये कैंटीन हैं-:
1) हॉस्टल नंबर-1 मेस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, पवई, मुंबई-400076
2) हॉस्टल नंबर-3 मेस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, पवई, मुंबई-400076 में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अनिवार्य खाद्य लाइसेंस/पंजीकरण नहीं पाया गया। इसके चलते इन दोनों मेस को खाद्य व्यवसाय तत्काल बंद करने के निर्देश दिए गए हैं।
3) एम/एस अन्नपूर्णा कैटरिंग सर्विसेज (श्री आनंद मंजूनाथ श्रीयान), हॉस्टल 12/13/14, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, पवई, मुंबई का निरीक्षण किया गया। जांच में पाया गया कि उक्त प्रतिष्ठान के पास राज्य स्तरीय खाद्य लाइसेंस (State License) मौजूद है। हालांकि, निरीक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत कुछ कमियां पाए जाने पर संबंधित मेस को सुधार नोटिस (Improvement Notice) जारी किया गया है।
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