कर्नाटक सरकार ने जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए तंबाकू और निकोटिन युक्त गुटखा पर पूरे राज्य में प्रतिबंध लगा दिया है। यह पाबंदी 10 अगस्त 2026 से एक साल की अवधि के लिए लागू रहेगी। सरकार के इस फैसले के बाद राज्य में गुटखा के निर्माण, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री पर रोक रहेगी।

सरकार की ओर से जारी की गई अधिसूचना

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने इस संबंध में 10 अगस्त 2026 को सरकारी अधिसूचना जारी की है। विभाग ने बताया कि तंबाकू /या निकोटिन युक्त गुटखा, पान मसाला तथा अन्य प्रतिबंधित उत्पादों के खिलाफ पूरे राज्य में विशेष निरीक्षण और प्रवर्तन अभियान चलाए जा रहे हैं।

सरकार ने यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 30(2)(a) और खाद्य सुरक्षा एवं मानक (बिक्री पर निषेध और प्रतिबंध) विनियम, 2011 के विनियम 2.3.4 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए की है।

गुटखा के भंडारण, वितरण और बिक्री पर रोक

विभाग के मुताबिक, खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रतिबंधित उत्पादों के निर्माण, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री पर नजर रखेंगे और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे।

नशामुक्त कर्नाटक में सहयोग की अपील

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने आम लोगों से भी अपील की है कि अगर उन्हें प्रतिबंधित तंबाकू या निकोटिन उत्पादों के निर्माण, बिक्री या वितरण की जानकारी मिलती है, तो इसकी सूचना संबंधित अधिकारियों को दें। सरकार ने लोगों से स्वस्थ और नशामुक्त कर्नाटक बनाने में सहयोग करने की अपील की है।





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