उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के कवि नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत ‘महागुणपुरम सोसाइटी’ में 18 वर्षीय युवा बॉक्सर (मिक्स मार्शल आर्ट खिलाड़ी) प्रथम सिंह की हाईराइज बिल्डिंग से संदिग्ध परिस्थितियों में गिरकर मौत के मामले में पुलिस ने हत्या और एससी/एसटी एक्ट की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। मृतक की मां ने पड़ोस की सोसाइटी में रहने वाली एक युवती, उसके पिता और भाई पर बेटे को धोखे से बुलाकर बेरहमी से पीटने तथा बहुमंजिला इमारत से नीचे फेंककर हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है।
चैंपियनशिप में जीता था कांस्य पदक
FIR के अनुसार, मूल रूप से मसूरी (उत्तराखंड) निवासी और वर्तमान में ड्रीम होम्स वेव सिटी (गाजियाबाद) में रहने वाली नीतू रानी ने बताया कि उनका 18 वर्षीय इकलौता बेटा प्रथम सिंह मिक्स मार्शल आर्ट (बॉक्सिंग) का होनहार खिलाड़ी था, जिसने जिला कराटे चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था। प्रथम के पड़ोस की महागुणपुरम सोसाइटी में रहने वाले ललित प्रजापति की बेटी रितिका से दोस्ताना संबंध थे।
SC को लेकर रिश्ते का किया कड़ा विरोध
शिकायतकर्ता के अनुसार, दोनों के संबंधों को लेकर बदनामी के डर से उन्होंने अपने बेटे को बॉक्सिंग ट्रेनिंग के लिए देहरादून भेज दिया था। आरोप है कि करीब तीन-चार महीने पहले युवती के माता-पिता उनके घर आए थे और अनुसूचित जाति (खटीक) से होने का हवाला देते हुए शादी व रिश्ते का कड़ा विरोध किया था। परिजनों का कहना है कि उस दौरान उन्हें चेतावनी और गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी भी दी गई थी।
12 अगस्त को देहरादून से पहुंचा था गाजियाबाद
प्रथम 12 अगस्त 2026 की रात देहरादून से गाजियाबाद स्थित अपने घर पहुंचा था। अगली सुबह करीब 10:00 बजे वह बिना बताए घर से निकला। दोपहर करीब 1:30 बजे परिजनों को मसूरी स्थित रिश्तेदारों और पुलिस कंट्रोल रूम के जरिए सूचना मिली कि महागुणपुरम सोसाइटी में एक युवक का शव मिला है। परिजन जब हिंडन मोर्चरी पहुंचे, तो उन्होंने शव की पहचान प्रथम सिंह के रूप में की।
टावर के नीचे मिला प्रथम का शव
परिजनों का आरोप है कि जिस टावर के नीचे प्रथम का शव मिला, उसी टावर की 14वीं/15वीं मंजिल पर रितिका का परिवार रहता है। परिजनों ने शिकायत में कहा है कि सोसाइटी के सीसीटीवी फुटेज और आसपास के लोगों द्वारा मारपीट व चीख-पुकार सुने जाने से यह स्पष्ट है कि रितिका, उसके भाई जतिन प्रजापति, पिता ललित प्रजापति और अन्य लोगों ने प्रथम को वहां बुलाकर उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की नीयत से ऊपरी मंजिल से नीचे फेंक दिया।
इन धाराओं में दर्ज हुआ केस
कवि नगर थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर नामजद आरोपियों, रितिका, ललित प्रजापति और जतिन प्रजापति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 103(1) (हत्या), 351(2) (आपराधिक धमकी), 115(2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) और SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(2)(v) के तहत केस संख्या 0572/2026 दर्ज कर लिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच एसीपी कविनगर को सौंपी गई है। पुलिस मामले में सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल्स और चश्मदीदों के बयानों की गहनता से पड़ताल कर रही है।
ज़ुबेर अख्तर की रिपोर्ट
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