सुप्रीम कोर्ट ने भारत के चुनाव आयोग (ECI) को उन लोगों की अपीलों के निपटारे की जानकारी देने का निर्देश दिया है, जिनके नाम पश्चिम बंगाल में ECI की स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) प्रक्रिया के दौरान वोटर लिस्ट से हटा दिए गए थे। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कांग्रेस (INC) नेता अधीर रंजन चौधरी की याचिका पर ECI को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। चौधरी ने पश्चिम बंगाल के हर ब्लॉक में SIR ट्रिब्यूनल बनाने और अपीलों का समय पर निपटारा करने की मांग की थी।

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से उन मामलों की जानकारी मांगी है जिनका निपटारा अपीलीय ट्रिब्यूनल ने किया है। इन ट्रिब्यूनल को पश्चिम बंगाल में SIR (विशेष पुनरीक्षण) के दौरान सूची से हटाए गए लोगों की याचिकाओं पर सुनवाई का काम सौंपा गया था।सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में ट्रिब्यूनल द्वारा SIR से जुड़े मामलों का जल्द निपटारा करने की मांग वाली अधीर रंजन चौधरी की याचिका पर चुनाव आयोग से जवाब मांगा है।





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