यूपी के प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के बेटे मोहम्मद उमर और अली अहमद को बड़ी राहत मिल गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मोहम्मद उमर और अली अहमद की पैरोल अर्जी मंजूर कर ली है। पैरोल अर्जी मंजूर होने के बाद अब दोनों अली और उमर, छोटे भाई अबान अहमद के जनाजे में शामिल हो सकेंगे।
पैरोल के दौरान मीडिया से नहीं करेंगे बातचीत
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि पैरोल के दौरान मोहम्मद उमर और अली अहमद मीडिया से कोई बातचीत नहीं करेंगे। जान लें कि उनकी पैरोल के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी। दोनों ने छोटे भाई अबान के जनाजे में शामिल होने के लिए पैरोल मांगी थी।
झांसी में सड़क दुर्घटना में हुई अबान की मौत
बता दें कि अतीक अहमद के बेटे अबान अहमद सहित 2 लोगों की बीते गुरुवार को झांसी जिले में एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। इस हादसे में कार सवार 3 अन्य लोग घायल हो गए थे, जिन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। परिजनों के मुताबिक, अबान को अतीक अहमद की कब्र के पास ही दफनाया जाएगा।
अपने भाइयों से मिलने जा रहा था अबान
अपर पुलिस अधीक्षक (देहात) अरविंद कुमार के मुताबिक, अतीक अहमद का बेटा अबान अहमद अपने कुछ साथियों के साथ झांसी कारागार में बंद अपने भाइयों से मिलने के लिए जा रहा था, तभी रास्ते में पुंछ थाना इलाके में झांसी-कानपुर नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार से गुजर रही उसकी एसयूवी कार बेकाबू होकर एक डिवाइडर से टकरा गई और पलट गई थी।
दुर्घटना में अबान और सोनू की मौत
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बीबीजीटीएस मूर्ति ने बताया कि हादसे में अबान अहमद और उसके दोस्त सोनू की मौत हो गई। दुर्घटना में घायल कार सवार मोहम्मद जावेद, आजम और उमर को झांसी मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया गया था। शुरुआती जांच से पता चला कि कार की रफ्तार बहुत तेज थी। वहीं, दुर्घटनाग्रस्त कार में सवार रहे अबान के दोस्त मोहम्मद उमर ने बताया कि वे अबान के भाई से मिलने झांसी की जेल जा रहे थे तभी कार अनियंत्रित होकर दुर्घटना का शिकार हो गई।
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