रामपुर: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आज़म खान को एक मामले में बड़ी कानूनी राहत मिली है। स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट, रामपुर ने फैसल लाला द्वारा दायर की गई क्रिमिनल अपील को खारिज कर दिया है। यह अपील ट्रायल कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ दायर की गई थी, जिसमें 18 दिसंबर 2025 को आज़म खान को बरी कर दिया गया था। आज़म खान के अधिवक्ता नासिर सुल्तान ने बताया कि अपील खारिज होने के साथ ही ट्रायल कोर्ट का फैसला बरकरार है और इस मामले में उनके मुवक्किल को राहत मिली है।
यह मामला 29 मार्च 2019 का है। आरोप था कि आज़म खान ने अपने कार्यालय में चार अधिकारियों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस संबंध में 2 अप्रैल 2019 को रामपुर के थाना कोतवाली में फैसल लाला द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई थी।
मामले की सुनवाई के बाद ट्रायल कोर्ट ने 18 दिसंबर 2025 को आज़म खान को दोषमुक्त कर दिया था। इसके खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई करते हुए स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट ने अपील खारिज कर दी, जिससे ट्रायल कोर्ट का फैसला यथावत बना हुआ है।
(रामपुर से आमिर सैयद की रिपोर्ट)