दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) अधिकारी अंकित शर्मा मर्डर केस में अदालत ने पांच हत्यारों को कड़कड़डूमा कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने कहा कि अपराध को अंजाम देने का तरीका अत्यंत क्रूर था। हमला इतना भीषण और निर्मम था कि पीड़ित की मौत के बाद भी उसका शव दोषी घसीटकर चांद बाग ले गए और उसे नाले में फेंक दिया। कड़कड़डूमा कोर्ट ने इस हत्या के दोषी ताहिर हुसैन , नजीम , कासिम, अनस और जावेद को कोर्ट रूम में पेश किया गया, जहां जज ने कहा यह बहुत गम्भीर घटना थी। कोर्ट ने पांचों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई।
एडिशनल सेशन जज प्रवीण सिंह ने कहा, अंकित शर्मा की बुरी तरह से हत्या की गई , उनकी बॉडी जानवर की तरह छोड़ दी गयी थी। कोर्ट ने कहा यह घटना समाज को झकझोर देने वाली थी। जिस तरह से यह पूरी घटना हुई, उसने समाज को सोचने पर मजबूर किया है। बता दें कि ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व पार्षद थे, जिन्हें फरवरी 2020 में अंकित शर्मा की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।